उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर शिक्षा निदेशक ने बेसिक स्कूलों में चल रही सहायक अध्यापकों की भर्ती पर रोक लगा दी है।
बेसिक शिक्षा के अपर निदेशक वीएस रावत ने कहा एन.सी.टी.ई. ने बेसिक शिक्षक भर्ती के मानकों में बदलाव किया है जिसके तहत स्नातक में 50 % +-के बाद B.Ed करने वाले छात्रों को भी बेसिक शिक्षक की भर्ती में शामिल किया जा सकता है। इससे पहले केवल डीएलएड, बीएलएड,बीटीसी और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी ई टी) बेसिक अध्यापक के लिए जरूरी था।
उच्च न्यायालय में जारी एक याचिका पर हाई कोर्ट ने अंतिम फैसला होने तक नियुक्तियों को रोकने के आदेश दिए हैं । उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा को निर्देश दिए गए हैं कि भर्ती को रोक दिया जाए ।
बात की जाए कुल वैकेंसी की तो शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के 564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2 महीने से चल रही है इसमें 543 पद अनुसूचित जाति और 21 पद अनुसूचित जनजाति के हैं।
उच्च न्यायालय का अंतिम फैसला आने के बाद ही नियुक्ति का निर्णय होगा।
देवभूमि कैरियर पॉइंट ,उत्तराखंड